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नागरिकता के लिए सिर्फ तीन दस्तावेज जरूरी: विधायक गोपाल अग्रवाल


नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से बुधवार को किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में विशेष नागरिकता शिविर आयोजित किए गए। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ सहित सभी प्रखंडों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में नेपाली मूल की महिलाएं पहुंचीं और नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

सीमावर्ती किशनगंज जिले में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनका मायका नेपाल में है, जबकि उनका ससुराल भारत में है। आवश्यक दस्तावेजों और जागरूकता के अभाव में ये महिलाएं अब तक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकी थीं। भारत सरकार के निर्देश पर अब इन महिलाओं को नागरिकता दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

शिविर में उपस्थित महिलाओं को भारतीय नागरिकता के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई तथा उनके आवेदन भी स्वीकार किए गए। अधिकारियों ने बताया कि नेपाली महिलाएं भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(सी) के तहत विदेशी महिला पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इस अवसर पर जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल तीन आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिकता मिलने के बाद स्वतः मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। विधायक ने कहा कि यदि भविष्य में एनआरसी लागू होता है तो नागरिकता प्राप्त महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने सभी पात्र महिलाओं से नागरिकता के लिए आवेदन पत्र भरने की अपील की।

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