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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास


पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी राजीव दास को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह राशि सरकारी कोष से पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मनीष कुमार साह ने बताया कि घटना 14 मार्च 2016 की है। उस समय नाबालिग पीड़िता अपने घर में अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पोठिया थाना क्षेत्र के गुवाबारी निवासी राजीव दास ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर महिला थाना में कांड संख्या 20/2016 दर्ज की गई थी।

मामले की सुनवाई वाद संख्या 8/2018 के तहत विशेष पॉक्सो अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 11 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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