पिछले साल क्रिसमस के मौके पर एक शख्स का चर्च के पादरी के साथ बदतमीजी का वीडियो काफी जमकर वायरल हुआ था. वीडियो देखकर कई हिन्दू संगठन युवक के पक्ष में खड़े हुए थे. कई लोग उस युवक को हिंदुओ का रहनुमा बता रहे थे. वीडियो में युवक लगातार मदर मैरी और पैगंबर मोहम्मद के बारे में ज़हरीली बातें बोल रहा था. धार्मिक संवेदनाओं और सार्वजनिक व्यवहार की धज्जियां उड़ाने वाला ये शख्स खुद को सत्यनिष्ठ आर्य बताता था. सोशल मीडिया पर इसके लाखों फालोवर्स भी है. इसी युवक को उत्तराखंड पुलिस ने ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है. सत्यनिष्ठ आर्य नाम का यह युवक कोई भारतीय नहीं बल्कि एक बांग्लादेशी निकला जो भारत मे पहँचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सत्यनिष्ठ आर्य का असली नाम सनीउर रहमान है. ये बांग्लादेश के बैसड़ी मधुखाली फरीदपुर का रहने वाला है. ये कोई हालिया एंट्री नहीं, बल्कि साल 2016 से भारत में रह रहा था. 18 अप्रैल को ऋषिकेश पुलिस ने ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान एक शख्स पर शक हुआ. पूछताछ हुई, लेकिन जवाब गोलमोल मिल रहे थे. फिर उसे थाने लाया गया. जब सख्ती बढ़ी तब जाकर कहानी खुली.
पूछताछ में पता चला कि वो गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही लक्ष्मण झूला आया था. इससे पहले वो पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई जगहों पर रह रहा था. खबरों के मुताबिक, सनीउर रहमान पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर गया था, जहाँ से वहां गाजियाबाद चला गया था. उसके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला, जिसकी वैलिडिटी 2018 में ही खत्म हो चुकी थी.
लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है. आरोप है कि सनीउर रहमान ने अपनी पहचान छिपाने के लिए गाजियाबाद के पते पर आधार कार्ड बनवा लिया. यानी सिस्टम को चकमा देकर सालों से यहां रह रहा था. सोशल मीडिया पर रोजाना धार्मिक उन्मादी पोस्ट डालता था और लोगो से सपोर्ट करने के लिए यूपीआई के जरिए चंदा भी जुटा रहा था.
सत्यनिष्ठ आर्य हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होकर भाषण भी देता था, जिसमें मुस्लिम और ईसाई धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करता था और खूब तालियां बटोरता था. पिछले साल क्रिसमस पर तो उसने गाजियाबाद के एक चर्च में घुसकर पादरी के साथ बदसलूकी भी की थी. जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था.
पुलिस ने अब उसे फर्जी दस्तावेज बना कर भारत में अवैध तरीके से रहने और पहचान छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ कोतवाली लक्ष्मण झूला में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) और आप्रवासन एवं विदेशी अधिनियम-2025 की धारा 3/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां आरोपी के बारे में और जानकारी जुटा रही हैं.
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