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चार बार खारिज आवेदन पर फिर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया, पिंकी देवी ने उठाए सवाल

 

अंचल अधिकारी बोलीं- कई बार कर सकते हैं आवेदन, खारिज होने के बाद स्वीकृति के लिए डीसीएलआर कोर्ट का आदेश जरूरी 

रूपौली/बालमुकुन्द यादव 

पूर्णिया। रूपौली अंचल में जमीन के दाखिल-खारिज को लेकर विवाद सामने आया है। पिंकी देवी ने आरोप लगाया है कि जिस जमीन से संबंधित दाखिल-खारिज के आवेदन पूर्व में चार बार खारिज हो चुके हैं, उसी जमीन के लिए अब पांचवीं बार प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान वाद संख्या 2143/2026-27 के तहत सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद उन्होंने पुराने आदेशों के आधार पर सवाल उठाए हैं।

पिंकी देवी के अनुसार, इससे पहले इसी जमीन से संबंधित वाद संख्या 1334/2022-23, 4787/2022-23, 2091/2025-26 और 3185/2025-26 के आवेदन खारिज किए जा चुके हैं। उनका दावा है कि पूर्व के आदेश में संबंधित जमीन की बिक्री खतियान में दर्ज रकबे से अधिक होने का उल्लेख भी किया गया था। उन्होंने पुराने आदेशों, खतियान और बिक्री विलेख की जांच कराने की मांग की है


आपत्ति स्वीकार नहीं करने का आरोप

पिंकी देवी का कहना है कि वर्तमान मामले में आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास करने के बावजूद उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा रही है। वर्तमान वाद के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, संबंधित जमीन पर आपत्ति होने पर 22 अक्टूबर 2026 तक या उससे पहले साक्ष्य के साथ अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है, तो उनकी आपत्ति स्वीकार कर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है


अंचल अधिकारी ने क्या कहा

इस संबंध में अंचल अधिकारी शिवानी सुरभि ने बताया कि दाखिल-खारिज के लिए कोई भी व्यक्ति कई बार आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आवेदन खारिज होने के बाद दाखिल-खारिज स्वीकृत कराने के लिए डीसीएलआर कोर्ट का आदेश संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन खारिज हो जाएगा।

अधिकारी के इस स्पष्टीकरण के बाद अब मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि वर्तमान वाद में डीसीएलआर कोर्ट का आदेश संलग्न है या नहीं और पूर्व के चारों आदेशों में दर्ज आपत्तियों व टिप्पणियों पर नए आवेदन में किस तरह विचार किया गया है।

पिंकी देवी ने मामले के सभी पुराने अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। वहीं, राजस्व अधिकारी (आरओ) अमित कुमार अमन से भी उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

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