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मुहर्रम ड्यूटी में मोबाइल इस्तेमाल करना महिला सिपाही को पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित



 मुहर्रम पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात एक महिला सिपाही को ड्यूटी के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना महंगा पड़ गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए महिला सिपाही अनुप्रिया कुमारी (सिपाही संख्या-853) को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

एसपी ने पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस केंद्र किशनगंज को दो दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं निलंबित महिला सिपाही को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।

जानकारी के अनुसार 26 जून को मुहर्रम पर्व के दौरान शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न संवेदनशील स्थलों और चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महिला सिपाही अनुप्रिया कुमारी की ड्यूटी पुलिस केंद्र से सौदागर पट्टी में लगाई गई थी।

इसी दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने देखा कि सौदागर पट्टी में तैनात महिला सिपाही अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थीं और इयरफोन लगाए हुए थीं। आरोप है कि वरीय अधिकारियों द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तथा ड्यूटी स्थल पर सक्रिय रहने के बजाय कुर्सी पर बैठकर मोबाइल का उपयोग करती रहीं।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुहर्रम पर्व कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील अवसर होता है। पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद संबंधित महिला सिपाही द्वारा आदेशों की अवहेलना करना कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

एसपी संतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान इस प्रकार की लापरवाही करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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