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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को पोक्सो अधिनियम के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।मालूम हो कि कोचाधामन बहीचाकुट्टी निवासी आरोपी मोहम्मद आदिल को पोक्सो अधिनियम की धाराओं व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गई है।अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को होगा। वही जुर्माने की राशि  अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने बताया कि  दो वर्ष पूर्व कोचाधामन थाना में कांड संख्या 280/22 व पोक्सो वाद संख्या 24/23 में दर्ज कांड के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था।इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी।जिसके बाद आज सुनवाई के उपरांत  आरोपी को उक्त अपराध का दोषी पाया गया।जिसके बाद आरोपी को सजा सुनायी गई।वही इसी कांड में एक अन्य आरोपी मोहम्मद जाकिर को पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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