बेतिया/डीके गुप्ता
पश्चिम चंपारण जिला के बगहा की अदालत ने महिला की हत्या के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। करीब साल भर पहले हुई नव विवाहिता नेहा कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बगहा कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी है। ये फैसला बगहा ADJ 1 रवि रंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया है। दोषियों को आजीवन कारावास औऱ 50-50 हज़ार रूपये के अर्थ दंड की सज़ा सुनाया है। बगहा थाना कांड संख्या 436/23, से संबंधित यह पूरा मामला है जो बनकटवा वार्ड नं 23 निवासी विकास कुमार सोनी औऱ चंदेश्वर सोनी के विरुद्ध 19 जून 2023 को दर्ज किया गया था। पुलिसिया तफ्तीश औऱ चार्जशिट समेत गवाही में मृतका नेहा के पति विकास औऱ ससुर चंदेश्वर हीं हत्यारे निकले।
इसकी जानकारी प्रभारी पीपी प्रभु प्रसाद ने दी है। दरअसल नव विवाहिता नेहा कुमारी की 20203 में निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट मृतका के भाई राजीव कुमार सोनी ने दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में विकास कुमार सोनी और चंद्रेश्वर प्रसाद सोनी को आरोपी बनाया गया था। लिहाजा इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होंगी । बता दें की नेहा का जुर्म सिर्फ़ इतना था की उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया लिहाजा पति औऱ ससुर हैवान बनकर उसकी निर्मम हत्या क़र फंदे पर लटका दिए मामले में सेशन ट्रायल नंबर 1036/23 में बगहा ADJ 1 रवि रंजन के कोर्ट ने नेहा के पति औऱ ससुर दोनों को दोषी करारा देते हुए उम्र कैद की सज़ा औऱ अतिरिक्त में 50-50 हज़ार जुर्माना का फ़ैसला सुनाया गया है जिसके बाद पीपी ने न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ने समेत मृतका के परिजनों को न्याय मिलने पर संतोष जताया है।
Post a Comment