बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में अब तक का पहला फैसला सामने आया है। पटना में सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक प्रबंधक समेत तीन लोगों को 4 वर्षों तक के आश्रम कारावास की सजा के साथ 14 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। मामले में दोषी सहायक पूर्व बैंक मैनेजर राकेश कुमार और लिपिक अजय कुमार पांडे तथा भागलपुर समाहरणालय के तत्कालीन प्रधान नाजीर अमरेंद्र कुमार यादव को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने दोषी प्रधान नजीर को 4 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 14 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं दोषी सहायक प्रबंधक को अदालत ने 3 वर्षों के आश्रम कारावास की सजा के साथ 4 लाख 75,000 का जुर्माना लगाया है वहीं दोषी बैंक लिपिक अजय कुमार को 3 वर्षों के सश्रम सजा के साथ 6 लाख 25, 000 तक का जुर्माना लगाया है
विदित हो की सृजन घोटाला 1000 करोड रुपए से अधिक का हुआ था मामले में कई गिरफ्तारियां हुई फिर बेल पर गिरफ्तार आरोपियों को छोड़ भी दिया गया लेकिन सीबीआई कोर्ट का पहला बड़ा फैसला अब सामने आया है। बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों से लगभग 2000 करोड़ का घोटाला हुआ था मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश 18 अगस्त 2017 को की थी केंद्र ने सीबीआई जांच की अधिसूचना 21 अगस्त 2017 को जारी की थी। सृजन महिला विकास सहयोग समिति महिलाओं का स्वयं संस्था समूह के रूप में निबंधित हुई थी। 1996 में सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में संस्था को मान्यता दी गई थी या संस्था महिलाओं को रोजगार देने का काम करती थी इसके तहत महिलाओं द्वारा बने उत्पाद को बाजार में बेचा जाता था संस्था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के नाम पर लोन देने के बजाय सभी रुपयों का घोटाला करते रहे
गलत ढंग से पैसों का ट्रांसफर क़ई निजी खातों में भी होते रहे। इस मामले में मुख्य आरोपी घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी की पहले ही मौत हो चुकी है वहीं उनके बेटे आरोपी अमित का सुराग नहीं मिल पाया है। 1 साल पहले मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया गया था उसने अपने पति की मौत की बात बताई है लेकिन लोगों के गले से यह बात नहीं उतर रही है रजनी प्रिया को भी फिलहाल बेल पर छोड़ दिया गया है। 2000 से 2017 के बीच काम करने वाले कई जिला अधिकारियों में से 2 जिलाधिकारी भी आरोपी पाए गए थे।



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