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यातायात जाम से निजात हेतु संबंधित पदाधिकारी समन्वय से करें कार्य - डीएम

किशनगंज/इमरान हाशमी 

जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की द्वितीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।बैठक में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने यातायात नियमों को कड़ाई से पालन ,वाहनों पर स्पीड गवर्नर ,ओवरलोडिंग, सेफ ड्राइविंग प्रेशर हॉर्न के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सड़कों पर पर्याप्त संख्या में साइनेज लगवाने का निर्देश दिया गया। अवैध पार्किंग करने पर टोटो, टेंपू इत्यादि के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा के निमित यातायात व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम पर गहन समीक्षा हुई। समीक्षा के क्रम में शहर में ट्रैफिक रेगुलेशन एवं पश्चिम पाली चौक में ऑटो स्टैंड हेतु स्थान निर्धारित कर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, शहर में सभी  स्कूलों के बड़ी बसों को शहर से नहीं गुजरने देने एवं जाम नहीं लग पाए सभी स्कूल के बच्चों को शहर होकर छोटी वाहनों के द्वारा लाने के लिए निर्देश दिया गया


डीएम के द्वारा बिहार बस स्टैंड में बिहार बस एवं बंगाल बस को बस स्टैंड के अंदर लगाने का निर्देश दिया गया। बिना हेलमेट मोटर साइकिल चालक और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वाले चालको पर कडी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।डीएम  ने कहा कि ऐसे नागरिकों की (गुड सेमेंरीटन) की पहचान करें जो विशेष अवसर पर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य सड़कों पर पेट्रोलिंग लगातार करते रहने तथा सघन चेकिंग कराने का निर्देश दिया।बैठक में उपस्थित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में माह पिछले वित्तीय वर्ष में अनियमित वाहन परिचालन के विरुद्ध कार्रवाई कर शमन की वसूली की गई है।जिला पदाधिकारी द्वारा ओवरलोड वाहन के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण तथा पुल व सड़क के बेहतर रख रखाव ,अवैध खनन रोकने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निदेशित किया


इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने हेतु  जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश को दिया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के साथ साथ यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन परिचालन,पार्किंग पर जांच अभियान चलाना सुनिश्चित करें।ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करें। पथ निर्माण विभाग,ग्रामीण कार्य 1,2 के कार्यपालक अभियंता को ब्लैक स्पॉट निर्धारण,ट्रैफिक इंडिकेटर,जेब्रा क्रॉसिंग,तीव्र मोड़ पर रिफ्लेक्टर तथा सड़को को मोटरेबल रखने हेतु निर्देश दिया गया।एनएचएआई,सिलीगुड़ी,पूर्णिया और पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि को सर्विस रोड पर टूटे रेलिंग मरम्मती, फ्लाई ओवर पर रौशनी,आवश्यकतानुसार सड़क मरम्मती का निर्देश दिया गया।बैठक में डीटीओ अभिनय भास्कर, अनुमंडलाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता, संबंधित विभाग के अभियंता व पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।

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