पूर्णियाँ/सिटी हलचल न्यूज़
अपर समाहर्ता,श्री के0डी0 प्रौज्ज्वल की अध्यक्षता में सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2022) के स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रतिनियुक्त स्ट्रैटिक, दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, गस्तीदल एवं केन्द्राधीक्षक के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में ब्रिफींग बैठक आहुत की गई।ब्रिफींग बैठक के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा संबंधित केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देश में शत-प्रतिशत अनुपालन तथा परीक्षा को सफलता पूर्वक संपन्न कराने को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए।उक्त परीक्षा वस्तु निष्ठ प्रकृति की होगी एवं पुस्तक सहित सिर्फ टैक्स बुक परीक्षा है। अभ्यर्थियों को मात्र 3 प्रकार के (एन.सी.आर.टी.) पुस्तक ही ले जाने की अनुमती है। ज्ञातव्य हो कि परीक्षा राज्य के 7 जिला मुख्यालय यथा- पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बैशाली, पूर्णिया, भौजपुर एवं भागलपुर में निर्धारित है। पूर्णिया जिले में कुल- 21 परीक्षा केन्द्र बनाया गया है- जिसमें 9972 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा की तिथि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को निर्धारित है। परीक्षा का समय 12:00 बजे मध्यान्ह से 2.15 बजे अपराहन तक निर्धारित है।परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले यथा 11.00 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमती नही दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के पास कैलकुलेटर, मोबाईल, ब्लूटुथ, वाई. फाईगैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की अनुमति नही होगी।परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी के समक्ष ही उनका ओ.एम.आर. सीट परीक्षा कक्ष में ही सील किया जाएगा
इसके बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमती दी जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था यथासंभव एक साथ सुविधाजनक स्थान पर करने का निदेश दिया गया।परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का आई.आर.आई.एस. कैपचिरिंग फेसियल रिकोगोनाईजेशन किया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर संपूर्ण विधि-व्यवस्था के प्रभार में श्री के0डी0 प्रौज्ज्वल, अपर समाहर्ता एवं श्री पंकज कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय पूर्णिया को बनाया गया है।परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष संचालित है, जिसका दूरभाष संख्या- 06454-243000 एवं 242310 है।सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केन्द्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वाहन के साथ सफलतापूर्वक परीक्षा को संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विदित हो कि सहायक, लोक सेवा आयोग प्रारंभीक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 लागू है। जिसके तहत् विभिन्न प्रकार के कदाचार के विरूद्ध दंड का प्रावधान अधिनियम के धारा -10 में निरूपित है
जिसके तहत् अधिक से अधिक 6 माह एवं कम से कम 5 माह का कारावास या 2 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों आरोप सिद्ध हो तो दंडित किया जा सकता है।परीक्षा केन्द्र परिसर के 500 गज की दूरी तक सार्वजनिक या निजी स्थान पर घुमने-फिरने या परीक्षा को प्रभावीत किये जाने के किसी भी कार्य को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज तक धारा-144 लागु किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्णिया सदर को परीक्षा के दौरान विशेष चैकसी वरतने का निदेश दिया गया है।वीडिया ग्राफी की व्यवस्था- परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पुस्तिकाओं एवं उत्तर पत्रकों के शील बंद के पैकेटों की प्राप्ति के पश्चात गोपनीय सामग्रीयों को सील्ड करते समय वीडियों ग्राफी कराने का निदेश दिया गया। संबंधित केन्द्राधीक्षक के द्वारा वीडियों ग्राफी कराने का निदेश दिया गया।जैमेर की व्यवस्था- उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर जैमर संयत्र अधिष्ठापन की व्यवस्था की गई है।बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्णिया सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।



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