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शनिवार को स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) के संबंध में अध्यक्ष निखिलेश कुमार त्रिपाठी एवं सदस्य अनिल कुमार सिंह तथा अमृता आनंद ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इसकी कार्यप्रणाली और उद्देश्य की जानकारी दी।
अध्यक्ष निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत किशनगंज जिले में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) का गठन किया गया है। यह अदालत प्रत्येक कार्यदिवस में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर स्थित कार्यालय से संचालित होगी तथा इसका क्षेत्राधिकार पूरे जिले में रहेगा।
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत वायु, सड़क एवं जलमार्ग से यात्री या माल परिवहन, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन सेवाएं, बिजली, पानी और प्रकाश आपूर्ति, स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी से संबंधित मामले, बीमा विवाद, ट्रैफिक चालान, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों से जुड़ी शिकायतें तथा आवास एवं रियल एस्टेट संबंधी विवाद शामिल हैं।
अध्यक्ष ने जिलेवासियों से अपील की कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद या शिकायत के समाधान के लिए वे स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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