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15 नवंबर से FASTag फेल होने पर सिर्फ 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा, नियम में बड़ा बदलाव

पटना/सिटी हलचल न्यूज 

15 नवंबर से टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिससे वाहन चालकों को भुगतान में सहूलियत मिलेगी। सरकार ने यह निर्णय FASTag फेल होने की स्थिति में होने वाले दंड को कम करने के लिए लिया है। अब अगर किसी वाहन का FASTag सिस्टम फेल हो जाता है और चालक टोल शुल्क UPI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल शुल्क ही देना होगा।पहले यह नियम था कि FASTag फेल होने पर वाहन चालकों को दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता था, जो कि कई बार अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता था


नए नियम के लागू होने से न केवल चालकों को राहत मिलेगी बल्कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा भी मिलेगा। यह बदलाव डिजिटल इंडिया के मिशन के अनुरूप है और टोल संग्रह प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाएगा।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर वाहन चालकों की समस्या कम होगी और ट्रैफिक फ्लो में सुधार आएगा। साथ ही, इससे नकद भुगतान की संभावना भी घटेगी, जो कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को भी बढ़ावा देता है

सरकार ने सभी टोल प्लाजा प्रबंधन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू करें और वाहन चालकों को इसके बारे में जागरूक करें। साथ ही, FASTag का उपयोग बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करें।यह कदम भारत में सड़क परिवहन क्षेत्र को और अधिक तकनीकी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे देश के स्मार्ट और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

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