तय समय पर काम नहीं करने वाले सीओ राजस्व कर्मचारियों पर डीएम ने लगाया जुर्माना

 

पूर्णियां/सिटीहलचल न्यूज

 श्री अंशुल कुमार(भा०प्र० से०) जिला पदाधिकारी द्वारा  लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निष्पादित किए जाने हेतु बैठक कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 17.06.2025 को जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि राजस्व अधिकारी बी० कोठी के पास एनसीएल का आवेदन सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित है। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की मूल भावनाओं के खिलाफ पाए जाने पर श्री शशिभूषण कुमार ,राजस्व अधिकारी, बी ०कोठी पर 500/- (पांच सौ रुपए) का दंड अधिरोपित किया गया है


समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल अधिकारी जलालगढ़ के पास जाति प्रमाण-पत्र का आवेदन समय सीमा के पश्चात भी लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा ससमय सेवा उपलब्ध नहीं कराने के कारण लोक प्राधिकार मो०  सबीहुल हसन , अंचल अधिकारी जलालगढ़ पर 500/- (पांच सौ रुपए) का दंड अधिरोपित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व के पास राशन कार्ड से संबंधित आवेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात भी लंबित है

 

जिला पदाधिकारी द्वारा समय पर सेवा उपलब्ध नहीं कराने के कारण लोक प्राधिकार श्री आदित्य कुमार,प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व पर 500/- (पांच सौ रुपए) का दंड अधिरोपित किया गया है। सभी संबंधित लोक प्राधिकार को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अधिरोपित दंड की राशि चालान के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त शत प्रतिशत आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के 1-2 दिन पूर्व ही निष्पादित कर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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