पंचायत का फरमान शराब पीने व बेचने वालों पर लगेगा 50 हजार जुर्माना

 


पूर्णियाँ/अमौर /सनोज कुमार कि रिपोर्ट

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले का असर अब गाँव स्तर तक भी हो रहा है। बिहार के पूर्णिया जिले के अमौर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर व बरबट्टा हाट बाजार के लोगो ने शराबबंदी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विष्णुपुर व बरबट्टा पंचायत में शराब व नशीला पदार्थ बेचने एवं सेवन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने तथा 50 हजार का आर्थिक दंड देने के साथ जेल भेजने का निर्णय लिया गया है। 


यह बैठक विष्णुपुर सब्जी मंडी हाट मालिक सह समाजसेवी बीरेंद्र नाथ झा  एवं पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कमलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारी संख्या में विष्णुपर व बरबट्टा हाट बाजार के दुकानदार प्रबुद्ध नागरिक आम नागरिक एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में विष्णुपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विवेकानंद झा पूर्व मुखिया प्रतिनिधि तमन्ना परवेज एवं बरबट्टा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि गुलाम अजहर उपस्थित थे। 

बैठक को संबोधित करते हुए हाट मालिक वीरेंद्र नाथ झा ने कहा कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है इसके तहत शराब व नशीली पदार्थ बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर मध निषेध व उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद कुछ लोग चोरी  छिपे क्षेत्र में प्रतिबंधित शराब व अन्य नशीली पदार्थ बेचने का धंधा कर रहे हैं और कुछ लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं, जिससे समाज का स्वच्छ वातावरण दूषित हो रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि इन पदार्थों पर सामाजिक स्तर पर भी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। बैठक में बरबट्टा पंचायत के मुखिया गुलाम अजहर ने कहा कि समाज को सुधारने व बिगाड़ने में समाज के लोगों का ही भूमिका रहती है यदि आज समाज सुधर जाता है तो इसका परिणाम आने वाले पीढ़ियों पर अनुकूल पड़ेगा। शराब बेचने व सेवन करने वाले नकेल कसने के लिए पंचायत स्तर पर जन भागीदारी जरूरी है। बैठक में बिशनपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विवेकानंद झा उर्फ छोटकू झा ने पंचायत के हाट बाजार व ग्रामीण इलाकों में शराब और नशीली पदार्थ सेवन करने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निगरानी कमेटी का गठन किया है। अब पंचायत के हाट बाजार व ग्रामीण इलाकों में शराब व नशीली पदार्थ बेचते पकड़े जाने 50 हजार एवं नशे की हालत में पकड़े जाने पर 25 हजार जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। साथ ही कोई दुकानदार इस मामले में पकड़ा जाएगा तो उसे आर्थिक रूप से दंडित करते हुए हाट बाजार से बेदखल कर दिया जाएगा।

पंचायत ने पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शराब व नशीली


पदार्थ की सूचना देने वालो के लिए नाम गुप्त रखने के साथ ही 10 हजार रुपया पुरुस्कार देने की भी घोषणा की है।

 बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस फैसले पर सहमति प्रकट की और सर्वसम्मति से उपस्थित सभी प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के अंत में सभी दुकानदार ग्रामीण व जनप्रतिनिधि ने सत्यनिष्ठा के साथ कुरीकृति से अलग रहने को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी अभियान में अपना योगदान देने और शराब का सेवन नहीं करने का विधिवत शपथ लिया। बैठक में उपस्थित उप मुखिया पवन कुमार यादव, अशोक कुमार, विश्वास अतीक उर रहमान, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद सद्दाम रूपेश शाह, मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अंजार मोहम्मद जसीम प्रदीप साह नईमुद्दीन सहित भारी संख्या में हाट बाजार के दुकानदार व ग्रामीण उपस्थित थे।

Post a Comment

Previous Post Next Post