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अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन का शिकंजा, फर्जी डॉक्टर पर एफआईआर, क्लीनिक सील


जिले में अवैध नर्सिंग होम, फर्जी निजी क्लीनिक और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। डीएम नवीन कुमार के निर्देश पर बहादुरगंज स्थित एमएस क्लीनिक की संयुक्त जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद संचालक मसूद आलम के खिलाफ बहादुरगंज थाना में एफआईआर दर्ज कर संस्थान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाया गया कि क्लीनिक संचालक के पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद वह मरीजों का इलाज कर रहा था। जांच के दौरान एक महिला मरीज भी मिली, जिसे सुरक्षित उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज भेजा गया। टीम ने बिना अनुमति एमटीपी (गर्भपात) जैसी चिकित्सा प्रक्रिया कराने और अवैध रूप से दवा दुकान संचालित करने के भी साक्ष्य पाए।

सिविल सर्जन के निर्देश पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं एवं एमटीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएम नवीन कुमार ने कहा कि बिना पंजीकरण और बिना चिकित्सकीय योग्यता के संचालित किसी भी क्लीनिक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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