कोढ़ा/शंभु कुमार
कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया पंचायत के श्री श्री 108 सार्वजनिक भगवती दुर्गा महारानी के बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् ने पुनः एक बार मंदिर के उचित रखरखाव व प्रबंधन को लेकर अपना भरोसा जताया है ।जिसमें न्यास पर्षद् ने पत्रांक 2750/10/1/25 को एक पत्र जारी कर उसमें उल्लेख किया है कि श्री श्री 108 भगवती दुर्गा महारानी मंदिर, फुलवरिया, पो०-मड़वा, थाना-कोढ़ा, कटिहार, पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-3639 है। उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु पर्षद के आदेश दिनांक 13.08.2021 को न्यास समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है
राज कुमार, पिता-श्री उमेश रॉय अध्यक्ष,श्री शिवनाथ झा, पिता स्व० जगन्नाथ झा उपाध्यक्ष,श्री कुमोद झा, पिता-स्व० अनन्त झा,सचिव, श्री कृष्ण कुमार साह, पिता-स्व० सत्यनारायण साह कोषाध्यक्ष,श्री काशी मुखिया, पिता-श्री भुवन मुखिया,सदस्य, श्री निरंजन कुमार रंजन, पिता श्री रतिमोहन झा सदस्य,श्री अरूण कुमार पासवान, पिता-श्री रामदेव पासवान सदस्य, श्री ललितेश्वर झा, पिता स्व० कामेश्वर झा सदस्य,श्री मनोज मुखिया, पिता-स्व० परमेश्वर मुखिया सदस्य,श्री मदनमोहन झा, पिता स्व० चन्द्रकिशोर झा सदस्य, श्रीमती मणिप्रभा देवी, पति-श्री जयकांत झा सदस्य,सभी ग्राम-फुलवरिया, पो०-मड़वा, जिला-कटिहार का स्थायी निवासी है
इन सभी के द्वारा समिति का गठन कर समिति द्वारा नियमित रूप से आय विवरणी, पर्षद शुल्क जमा किया गया है तथा विकास के रूप में यह उल्लेख किया है कि सरकार के सहयोग से "परिसर में स्थित पोखर का जीर्णोद्धार, ग्रामीण सड़क से मंदिर तक जाने का रास्ता तथा मंदिर की चहारदीवारी का कार्य किया गया है" तथा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ समिति के सभी सदस्यों का वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त चरित्र सत्यापन रिपोर्ट भी संलग्न की है। मा० पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू० जे०सी० सं0-17322/2022 में न्यास समिति का का कार्यकाल स्थायी करने का आदेश पारित किया है।अतः मा० पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू0जे0सी0 सं0-17322/2022 में पारित आदेश के आलोक में समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए (दिनांक-13.08.2021 से 13.08. 2026 तक) विस्तार किया जाता है। समिति द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि समिति के कब्जे में वर्तमान में लगभग 05 ए० 21 डी० जमीन है। शेष भूमि के संबंध में पक्षों के बीच विभिन्न न्यायालयो में मुकदमा विचाराधीन है। इस संबंध में समिति को निर्देश दिया जाता है कि समिति बैठक करके 02 जिम्मेदार व्यक्ति का चयन कर, मुकदमें की पैरवी हेतु अधिकृत किया जाए, इस बात की जानकारी पर्षद को भी दिया जाए।वही इस आदेश को लेकर फुलवरिया पंचायत सहित आसपास के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों व प्रबुद्धजनों के बीच हर्ष व्याप्त है।वही मंदिर कमिटी के सभी सदस्यों ने न्यास पर्षद् के इस फैसले को लेकर अभार जताया है।