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चोरी के वाहन से शराब की तस्करी करते तस्कर गिरफ्तार

 


पूर्णियाँ/राजेश

मुफस्सिल पुलिस ने अवैध शराब के विरूद्ध समकालीन अभियान में पु०अ०नि० अभिषेक कुमार व सशस्त्र बल के द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी करने के क्रम में गुरुवार को करीब 3:00 बजे गुप्त सूचना मिली कि एक उजला रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी निबंधन संO BR 39E8756 से शराब लेकर महेन्द्रपुर से पोखरिया की ओर जा रही है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बीरपुर चौक पहुँचकर उक्त गाड़ी का इंतजार करने पर थोड़ी ही देर में एक उजले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिखी, जिसे रूकने का ईशारा किया तो उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक तेजी से गाड़ी भगाने लगा। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़कर घेरा गया। उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी में एक व्यक्ति चालक के सीट पर बैठा हुआ पाया गया।


जिसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर नाम पता पूछने पर उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम मो० अलताफ उम्र करीब 35 वर्ष पिता स्व० शेख हासिम, सा०- पोखरिया, थाना सदर, जिला- पूर्णियाँ बताया गया। स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी लेने पर उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी के सीट के नीचे बने तहखाने में B 7 Sterling Reserve शराब 24 बोतल प्रत्येक बोतल 750एम0एल0 का बरामद हुआ। पकड़ाये गए  व्यक्ति से बरामद शराब एवं उक्त स्कॉर्पियो वाहन के बारे में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वे बंगाल से शराब लाकर चोरी छिपे बेचते है। चोरी के वाहन पर फर्जी निबंधन संख्या अंकित कर शराब की तस्करी करते हैं।  वही मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी का इंजन एवं चेचिस नंबर स्पष्ट नहीं है। मोहम्मद अल्ताफ के द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी से बंगाल से विदेशी शराब लाकर तस्करी का काम कई वर्षों से किया जाता था। चूंकि सम्पूर्ण बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। जिसके तहत शराब रखना, खरीद

बिक्री करना, कारोबार करना, परिवहन करना एक संज्ञेय अपराध है। अतः चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी रखने, शराब रखने तथा चोरी छिपे शराब का परिवहन करने के क्रम में रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में  मो0 अलताफ को धारा 414/ 420. मा0द0वि० एवं 30(A). बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अंतर्गत आरोपित करते हुए।जेल भेजा जा रहा है।

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