किशनगंज/सिटिहलचल न्यूज
बिहार के अरवल जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉ. इमानुल हक मेंगनू के खिलाफ किशनगंज की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दरअसल यह आदेश केस नंबर सी-113/2023 की सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें किशनगंज में उनके कार्यकाल के दौरान अधिवक्ता के साथ बदतमीजी, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए गए थे।मालूम हो कि अधिवक्ता छवि लाल सिंह के द्वारा कोर्ट में मामला दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी। किशनगंज व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता छविलाल सिंह ने 10 फरवरी 2023 को तत्कालीन किशनगंज एसपी डॉ. मेंगनू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी
उनके अनुसार, 8 फरवरी 2023 को डॉ. मेंगनू ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और वहां उनके साथ गाली-गलौज, अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार किया। इस घटना से आहत होकर अधिवक्ता छविलाल सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।छविलाल सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए व्यवहार से वो काफी आहत हुए है ।उन्होंने कहा कि मामले में दस लोगों की गवाही के बाद कोर्ट द्वारा जमानतीय वारंट जारी किया गया है और उन्हें न्यायालय से उम्मीद है ।वही अधिवक्ता ओम कुमार ने कहा कि किसी भी पुलिस अधीक्षक को यह अधिकार नहीं है
कि किसी को अपने कार्यालय में बुलाकर अपमानित करे। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है उससे वो संतुष्ट है ।बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता अनिंदो कुमार दास ने कहा कि इससे पूर्व कोर्ट के द्वारा उन्हें समन भी किया गया था लेकिन वो हाजिर नहीं हुए जिसके बाद वारंट जारी किया गया है । वारंट जारी होने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।पूरे मामलें को लेकर किशनगंज एसपी सागर कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सदर थानाध्यक्ष को वारंट के तामिला कराने का निर्देश दिया गया हैं।