Top News

घुस लेने के आरोप में 2 साल की हुई सजा

पटना/बालमुकुन्द यादव 

पटना :माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना द्वारा दिनांक 04.05.2023 को निगरानी थाना कांड सं0-090/06 विशेष वाद सं0-71/06 में अभियुक्त श्री समरेन्द्र नारायण झा, सहायक, गृह विशेष विभाग, स्वतंत्रता सेनानी प्रशाखा, सचिवालय, पटना को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया गया।आज दिनांक 04.05.2023 को सजा के विन्दु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के वाद माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा अभियुक्त को भ्रप्यचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 13(2) सह पठित धारा 13 (1) (डी) में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। साथ ही दोनों धाराओं में क्रमशः दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है


दोनो सजा साथ-साथ चलेंगी। अर्थदण्ड नहीं चुकाने पर छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।उल्लेखनीय है कि परिवादी श्री वैद्यनाथ सिंह, स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए आरोपी श्री समरेन्द्र नारायण झा, सहायक, गृह विशेष विभाग, स्वतंत्रता सेनानी प्रशाखा, सचिवालय, पटना से मिले तो संचिका बढ़ाने एवं सत्यापन कराने के बाद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिल सके, यह काम कराने के लिए आरोपी 1,200/- ( वारह हजार) रुपये रिश्वत की मांग किये। परिवादी रिश्वत देना नहीं चाहते थे, इसलिए परिवादी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में दिनांक 09.12.06 को आवेदन दिया गया

सत्यापनकर्त्ता के समक्ष भी आरोपी द्वारा 1,200/- रू० रिश्वत के रूप में उपरोक्त काम करने के लिए मांग की गई। दिनांक- 09.12.06 को ही निगरानी धावादल द्वारा अभियुक्त श्री समरेन्द्र नारायण झा को अपने कार्यालय गृह विशेष विभाग, स्वतंत्रता सेनानी प्रशाखा, सचिवालय, पटना में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये थे।रिश्वत मांगने से संबंधित कोई भी शिकायत कार्यालय अवधि में ब्यूरो के टॉल फ्री नं0- 0612-2215033, 2215030, 2215032, 2215036, 2215037, 2999752, दूरभाष नं0 0612-2215344 एवं मोबाइल नं0 7765953261 पर की जा सकती है।

Post a Comment

Previous Post Next Post