बिहार से मैट्रिक-इंटर करने वाले की बल्ले बल्ले

  

पटना/सिटी हलचल न्यूज 

बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में अध्यापक नियुक्तियों के लिए नए आरक्षण नियम लागू किए हैं. राज्य मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण,अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कुल 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.इस संशोधन के अनुसार, शिक्षा विभाग में कुल सीटों का 98 प्रतिशत बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित किया जाएगा


वर्तमान में बिहार में जातीय आधार पर 50 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है. इसके अतिरिक्त, सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की 40 प्रतिशत सीटों में से 35 प्रतिशत सीट बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए पहले ही आरक्षित हैं. अब नियमावली में और बदलाव कर बाकी 40 प्रतिशत अनारक्षित सीटों के 65 प्रतिशत हिस्से में से 40 प्रतिशत सीट उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की हो, चाहे बोर्ड कोई भी हो

इस प्रकार, अनारक्षित श्रेणी की 40 प्रतिशत सीटों में केवल 15 प्रतिशत सीट ही बिहार के बाहर के सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला आवेदकों के लिए खुली रहेंगी. अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के अनुसार, यदि इन सीटों पर बिहार के बाहर के 10-15 प्रतिशत आवेदक आवेदन करते हैं, तब भी 85 प्रतिशत सीटों पर बिहार के आवेदकों को नियुक्ति मिलेगी, जिससे शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी.

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