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गांजा तस्करी में दो अभियुक्तों को 15-15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना


एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में किशनगंज न्यायालय ने बुधवार को दो अभियुक्तों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-03, किशनगंज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii) के तहत अवधेश कुमार महतो, पिता स्व. झाकर महतो, निवासी अमनौर, जिला सारण तथा रोहित कुमार महतो, पिता जागेश्वर महतो, निवासी चंपासरी, थाना प्रधान नगर, जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, कोचाधामन थाना पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 24.400 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में दर्ज मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया था।

मुकदमे के दौरान लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपपत्र के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। पुलिस अनुसंधान और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। इसके बाद अदालत ने दोनों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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