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50 साल पुराने भूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कराया अतिक्रमण खाली।

 

मुरलीगंज/सिटी हलचल न्यूज़ 

मधेपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाढी पंचायत के वार्ड दो में बुधवार को लगभग 50 साल पुराने भूमि विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासन के द्वारा दो बुलडोजर चार ट्रैक्टर और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 10 एकड़ जमीन पर लगे मक्के की फसल को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त कराया तो वहीं विवादित भूमि में बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला कर जमीदोज किया गया


12 बजे से शुरू हुआ कार्रवाई देर शाम तक जारी थी। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कार्रवाई से गाँव में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। काफी गहमा गहमी के बीच अतिक्रमण खाली कराया गया। घटना के बारे में पीड़ित पक्ष नंदकुमार मंडल उर्फ नवल किशोर यादव ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय हनुमान मंडल को 1952 में 17 एकड़ जमीन से बेदखल कर दिया गया था। 1994 ई में बटवारा सूट न्यायालय में दायर किया गया

और 1999 ई. में उनके पिता के पक्ष में फैसला आया, इसके बावजूद भी उन्हें दखल कब्जा नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर कराया गया। जहां सभी पक्ष सबूत और गवाह के आधार पर नंदकुमार मंडल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए वादी को दखल कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया गया। जिसके आलोक में बुधवार को मजिस्ट्रेट और पुलिस के मौजूदगी में अतिक्रमण खाली कराया गया।

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