पूर्णियाँ/सिटिहलचल
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)सह जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की पूर्व तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक:पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय स्थापित कर निर्वाचन का सफलतापूर्वक संचालन करने का निर्देश:- डीएम ।स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता: - डीएम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिलाधिकारी, श्री सुहर्ष भगत कि अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गई। चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश।नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 स्वतंत्र,निष्पक्ष,भयमुक्त,पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग एवं तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहें। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। जिला पदाधिकारी द्वारा कहां है गया कि प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 को तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 को होना है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सभी तैयारी ससमय की जाए। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि निकायवार *मजिस्ट्रेट-फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान* का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज की इस बैठक में पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण,मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता,राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था,कम्युनिकेशन प्लान, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, मतगणना की तैयारियाँ सहित सभी आवश्यक बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।डीएम द्वारा कहा गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में प्रत्येक नगरपालिका के *तीन पद यथा- पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर ईवीएम द्वारा* मतदान कराया जाना है।प्रथम चारण में 06 नगर परिषद तथा द्वितीय चरण में 05 पूर्णिया नगर निगम, नगर पंचायत में चुनाव कराया जाना है। प्रथम चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 207 है ।जिसमें 197 स्थायी मतदान केन्द्र तथा 10 चलंत मतदान केन्द्र है।प्रथम चरण में 01 बूथ वाले भवनों की संख्या 54,दो बूथ वाले भवनों की संख्या 65,तीन बूथ वाले भवनों की संख्या 01है। कुल भवनों की संख्या 120 है। द्वितीय चरण में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 303 है। जिस में निजी भवन में 22, तथा चलंत मतदान 4, है।मतदान,मतगणना सहित निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना है।डीएम द्वारा सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने अन्तर्काेषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निर्देश दिया।डीएम द्वारा वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।डीएम द्वारा कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी,मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक की नियुक्ति पत्र का तामिला सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पोलिंग पार्टी, डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, ईवीएम डिस्पैच केन्द्र पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति,पोल्ड ईवीएम संग्रहण हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।डीएम द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत सभी नगर निकायों के डिस्पैच सेन्टर एवं कलेक्शन प्वाईंट का समुचित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सुरक्षा व्यवस्थ सुदृढ़ रहनी चाहिए।
डीएम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कम्युनिकेशन प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि निर्वाचन कार्य में संलग्न हर एक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।डीएम द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था संधारण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।डीएम द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से निर्वाचन के संबंध में जानकारी ली तथा तैयारियों की समीक्षा की।जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, चार्जिंग प्वाईंट, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड - अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को नियमित तौर पर ससमय करने का निर्देश दिया गया।
डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करने वालों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है।असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पुलिस पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील रहें। थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डिस्पैच सेन्टर तथा काउंटिंग सेन्टर का स्थलीय भ्रमण करें। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में *बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007* की सुसंगत धाराओं के अधीन प्राथमिकी दर्ज की जाए। 107 की कार्रवाई में तेजी लाई जाए।
डीएम एवं एसपी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।