नियम तोड़ने वाले रमेश अग्रवाल चार सौ बीसी का भी है आरोपी

 


पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

शहर में चर्चा बटोरने वाले रमेश अग्रवाल अब तक दर्जनों सरकारी आदेशों की अवहेलना कर चुके है। वर्ष 2019 में खासमहल पदाधिकारी मो.शाहजहां ने रमेश अग्रवाल पर खास महल जमीन को गैर कानूनी तरीके से एग्रीमेंट के माध्यम से बिक्री करने के आरोप में सहायक खजांची थाना में 616/2019 भी दर्ज कराया था। जिसमे धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया था


थाना में दिये आवेदन में खासमहल पदाधिकारी ने लिखा था कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया के पत्रांक 1735 न्या. दिनांक 24/08/ 2019 से प्राप्त पत्र के अनुसार मौजा मधुबनी थाना नंबर 123/2 तोजी नंबर 201 पुराना वार्ड नंबर 8, नया वार्ड नंबर 14, हाल वार्ड 19, एस.एस खाता नंबर 407 एस एस खसरा नंबर 226/ 1339, रखवा 3 कट्ठा जमीन श्री रमेश चंद्र अग्रवाल पिता स्वर्गीय बाबू राम नारायण चंद्र निवासी आर.एन.साव चौक के पूरब गुरुद्वारा रोड के पास थाना खजांची हाट जिला पूर्णिया द्वारा बिहार सरकार खासमहाल भूमि को गैर कानूनी तरीके से एग्रीमेंट के माध्यम से बिक्री किया गया है। इस संबंध में विद्वान सरकारी अधिवक्ता से विधि परामर्श प्राप्त किया गया


उनके द्वारा संबंधित भूमि का स्वरूप बदलने बिक्री करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज करने का परामर्श दिया गया है विद्वान सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त विधि परामर्श एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया से प्राप्त पत्र के आलोक के निर्देशानुसार श्री रमेश अग्रवाल के ऊपर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाए।इतने गंभीर आरोप के बाबजूद भी रमेश अग्रवाल पर अबतक कोई कार्यवाई नहीं हुई है। यहीं वजह है कि सदर एसडीओ, नगर आयुक्त द्वारा सिंर्फ लैटर निकालने का काम करते है और रमेश अग्रवाल उस लैटर के विरुद्ध काम करते है।

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