नए आपराधिक कानून में हुए बदलाव को लेकर आईजी ने पढ़ाया पाठ



पूर्णियाँ/सिटीहलचल न्यूज़

एक जुलाई यानी आज से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। सोमवार को नए आपराधिक कानून को लेकर जिले के सभी थाना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं शहर के सदर थाना में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पूर्णिया प्रमंडल के डीआईजी विकास कुमार शामिल हुए। यहां माैजूद पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस कर्मियों और आम जनता को नए आपराधिक कानून की जानकारी दी।


इस दौरान उनके साथ सदर सीडीपीओ पुष्कर कुमार भी मौजूद रहें। 




वहीं नए आपराधिक कानून को लेकर कसबा थाना में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा खुद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस के जवानों और पब्लिक को नए कानून की जानकारी दी।डीआईजी विकास कुमार ने बताया कि देश के नए आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। एक जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए जिले भर में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।

सभी थाना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नए कानून के लागू होते ही केस करने की प्रक्रियाएं बदल गई है। साथ ही कई धाराओं में तब्दीली आ गई है। लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए थाना की सीमा की बाध्यता को समाप्त करते हुए जीरो एफआईआर को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अब ऑनलाइन भी केस दर्ज कराई सकती है। कुछ मामलों में एफआईआर करने से पहले प्रारंभिक जांच की पुलिस को छूट होगी। इससे जांच में तेजी आएगी और मामले जल्दी सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ नए तरीके के क्राइम को मेंशन किया गया है। मसलन संगठित अपराध, आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और चेन स्नैचिंग। नए आपराधिक कानूनों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत खास होगी। तीनों कानून पूरी तरह टेक्नोलॉजी संचालित हैं।

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