पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़
बिना सर्च वारंट के पूर्णिया के एक अधिवक्ता के घर घुसे किशनगंज महिला थानाध्यक्ष पर पूर्णिया के एक न्यायालय ने मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए है।
मालूम हो कि 10 माह पूर्व सहायक खजांची थाना क्षेत्र के माधोपारा में अधिवक्ता शहीदुल हक के घर किशनगंज महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी घुसकर बिना सर्च वारंट के तलाशी लेने लगी। अधिवक्ता ने जब इसका विरोध किया तो जमकर पूरे परिवार की पिटाई भी की। इस मामले में पूर्णिया न्यायालय ने पूर्व में ही 8 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के आदेश दिया जा चुका है। वही अब बुधवार को अधिवक्ता शहीदुल हक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सब जज दिव्यप्रकाश के कोर्ट ने किशनगंज महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी पर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
सुनवाई में अधिवक्ता राजीव शरण ने महिला थानाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई को गैरकानूनी ठहराते हुए वकील की प्रतिष्ठा का हनन बताया। साथ ही शारीरिक क्षति, मानसिक प्रताड़ना और व्यावसायिक क्षति को लेकर मुआवजे के रूप में 90 लाख रुपए की मांग की। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद दाखिल अर्जी को स्वीकार कर नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। मामले की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील कोर्ट में मौजूद थे।