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पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

किशनगंज/सिटी हलचल न्यूज़ संवाददाता 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष जज एससी-एसटी कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।मामले में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अपने ही पति लालचंद की हत्या की आरोपी पत्नी बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशियाटोली निवासी सुनीता देवी व एक अन्य व्यक्ति महेंद्र लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग धाराओं में क्रमशः 50  हजार रुपये, 20 हजार व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी है


विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी आदु लाल ने बताया कि बहादुरगंज थाना कांड संख्या 147/21 में बहादुरगंज थाना में मृतक लालचंद की पत्नी ने अपने पति लालचंद की हत्या का मामला दर्ज करवाया था।इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य व दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय में नया मोड सामने आ गया।जिसमें अदालत ने मृतक लालचंद की पत्नी सुनीता देवी को अपने ही पति की हत्या में शामिल होने  व एक अन्य व्यक्ति  महेंद्र लाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।विशेष लोक अभियोजक आदु लाल  ने अपनी ओर से इस मामले में जोरदार दलील पेश की।न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाये जाने से बुद्धिजीवियों में यह चर्चा है कि ऐसे निर्णय से बदमाशों में  भय  व्याप्त होगा और अपराध पर लगाम लगेगी।

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