अधिकारों के कटौती को लेकर बिहार नगर निकाय के मुख्य पार्षद संघ ने दिखाई एकजुटता :

  



सिटीहलचल न्यूज , धमदाहा |


बिहार सरकार ने 24 जुलाई को जारी गजट में एक बहुत बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के अधिकार में कटौती किया है। ऐसा करने का मुख्य कारण बिहार नगर निकाय में विकास में बढ़ावा देना है। अब जारी नए विधेयक के अनुसार नगर निकाय के मेयर और मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समितियों की बैठक नहीं बुला सकता है।


इसके साथ ही नगर निकाय के कई अधिनियमों में बदलाव किया गया है। अब मेयर, मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद अपने हिसाब से योजना का चयन भी नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर बिहार नगर निकाय के मुख्य पार्षद संघ ने पटना में एक बैठक आयोजित करके सरकार के द्वारा जारी विधेयक को उन्हें वापस लेने को कहा है।

इसको लेकर बिहार नगर निकाय के मुख्य पार्षद पटना के विद्यापति भवन में एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई है। बैठक में सभी मुख्य पार्षद हुंकार भरते हुए कहा कि सरकार को इसको वापस लेना होगा। हमलोग अपने अधिकारों में कटौती नहीं होने देंगे। इसको लेकर पूर्णियां के सभी मुख्य पार्षद भी एकजुट होकर सरकार से लड़ने की बात कही है।

पूर्णियां मेयर विभा कुमारी ने कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से है। उन्हें हमारे अधिकार को वापस करना होगा। इसके लिए पूर्णियां जिले के सभी नगर निकाय के प्रतिनिधि पूरी मजबूती के साथ संघ के साथ खड़ा है।

वहीं धमदाहा मुख्य पार्षद रानी देवी ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से गलत है। सरकार को इसे अविलंब वापस लेनी चाहिए। हुंकार भरने वाले में कसबा नगर सभापति कुमारी छाया, बनमनखी नगर सभापति संजना देवी, भवानीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सावन कुमार, रूपौली नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन मंडल, जानकीनगर अध्यक्ष रमेश पासवान, मीरगंज नगर अध्यक्ष मिकुल देवी आदि शामिल है।


पहले का नियम क्या था 


पहले सामान्य बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति के बैठक बुलाने का अधिकार मेयर और मुख्य पार्षद के पास था। यही नहीं, बैठक में एजेंडे चयन का अधिकार भी इन्हीं के पास था। बिना इनके आदेश के बैठक नहीं बुलाई जा सकती थी।


अब नियम क्या है 


अब बैठक बुलाने का अधिकार नगर निकाय के पदाधिकारियों के पास होगा। वे अपने हिसाब से बैठक बुलाएंगे। बैठक में लिए प्रस्ताव पर सर्वप्रथम पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद मेयर और फिर वार्ड पार्षद आदि करेंगे।

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