पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़
पूर्णिया पूर्व अंचल में बिहार सरकार के जमीन का फर्जी खतियान बनाकर अवैध तरीके से जमीन बिक्री कर वसूली करने का गोरखधंधा कुछ लोगों के द्वारा चलाने की मामला प्रकाश में आया है। जिसको लेकर पूर्णिया पूर्व के कप्तान पारा निवासी विक्की भवाल ने आवेदन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पूर्णिया, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यमंत्री बिहार तथा पुलिस महानिदेशक को आवेदन देकर इसका खुलासा किया है तथा इस मामले की जांच कर उन सभी अवैध लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है
इस संबंध में विक्की भवाल ने बताया कि जमीन महाराजगंज मौजा, थाना सदर, जिला-पूर्णियाँ में सीएस खाता नं0-123, सी०एस० खेसरा नं0-873 रकवा-14 एकड़ 46 डीसमल जमीन है। उपरोक्त जमीन से संबंधित एक सीएस खतियान शेख अली बक्स, वल्द शेख दारा 1 हिस्सा व शेख गोरी वल्द शेख जमाल 02 हिस्सा, कौम-शेख साकिन-देह टोला लाईन बाजार दर्शाया गया है तथा जिसमें सी०एस० खाता नं0-123 सीएस खेसरा नं0-873 में सिकमी रैयत खाता नं0-01, बिरबल सिंह के नाम से दर्शाया गया है। जबकि उपरोक्त सीएस खाता नं०- 123, सीएस खेसरा नं0-873 कुल रकवा - 14.46 एकड़ जमीन का एक अन्य सीएस खतियान मीस्टर जी एन रेकन वाल्कर साहब वल्द मीस्टर जॉर्ज ऐलेक्जेन्दर वाल्कर साहब मोतफ़ी, साकिन- किला मुंगेर के रूप में दर्शाया गया है।उपरोक्त दोनो सीएस खतियान के संदर्भ में कार्यालय अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगने पर अंचलाधिकारी पूर्णियाँ-पूर्व के द्वारा दिए गए सूचना में इस तथ्य के विषय में सूचना प्राप्त हुआ कि संबंधित जमीन का अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनो ही खतियान फर्जी है
खतियान एवं जमाबंदी अंचल कार्यालय में उपलब्ध नही
उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से खतियान दर्ज होता है उसी व्यक्ति के नाम से अंचल कार्यालय में जमाबंदी दर्ज होता है और जमीन का रकवा सिर्फ जमाबंदी से घटता ना कि खतियान से। लेकिन खतियान एवं जमाबंदी अंचल कार्यालय में उपलब्ध नही है। उपरोक्त जमीन से संबंधित कोई सीएस खाता- 123, सीएस खेसरा-873 का सीएस खतियान जिला अभिलेखागार में भी उपलब्ध नही है जो मुझे सूचना प्राप्त है। मेरी जमीन मौजा-महाराजगंज, थाना नं0 - 238, थाना-सदर जिला-पूर्णियाँ में स्थित है जिसका एमएस खाता नं०-334, एमएस खेसरा नं0-283, एम0एस0 खाता- 488, एम०एस० खेसरा नं0-406 , 292 है, जिसका एमएस खतियान मेरे दादा के नाम से दर्ज है तथा मेरे उपरोक्त जमीन पर भू-माफिया के लोग जमीन हड़पने हेतु विभिन्न तरीके से फर्जी सीएस खतियान के आधार पर जमीन एग्रीमेंट करा कर रुपया ठगने का काम कर किया जा रहा है तथा उन एग्रीमेंट धारी को मेरे जमीन पर भेज कर जबरन दखल कब्जा करवाने को लेकर परेशान करते हैं तथा उपरोक्त दोनो फर्जी सीएस खतियान को आधार बनाकर झूठा केश मुकदमा अलग-अलग तरह से करके परेशान करते रहते है।
जमीन ब्रोकरो और अपराधियों का है ग्रुप
उन्होंने बताया कि जमीन ब्रोकरो का एक ग्रुप है , जिसमे आपराधि लोग सम्मलित है जिनका फर्जी दस्तावेज खतियान बनाकर सीधे साधे लोगों की जमीन एवं बिहार सरकार की जमीन पर अवैध दावाकर झूठा मुकदमा करके हड़पने का कार्य किया करते रहते है। जिसको लेकर उचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग पुलिस अधीक्षक पूर्णिया से की गई है। साथ ही पुलिस उपमहानिरीक्षक पूर्णिया, पुलिस महानिदेशक पटना व मुख्यमंत्री महोदय से की है
सीएस खतियान के आधार पर जमीन एग्रीमेंट फर्जी: सीओ
वही इस संबंध में पूर्णिया पूर्व अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि एमएस खतियान के आधार पर ही अंचल में जमाबंदी दर्ज होता है। सीएस खतियान के आधार पर अगर लोग जमीन एग्रीमेंट करवाते हैं तो यह पूरी तरह फर्जी है क्योंकि इसके आधार पर जमीन मोटेशन नहीं किया जाता है और ना ही सीएस खाता का कोई भी अभिलेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध है इसलिए ऐसे जो भी मामले हम लोगों के संज्ञान में आएगा वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।