किशनगंज/सिटीहलचल न्यूज़
उत्पाद अधिनियम 2022 में हुए संसोधन में दूसरी बार शराब पीकर पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान होने को लेकर शुक्रवार को बिहार के किशनगंज न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए 2 आरोपी को एक एक वर्ष की सजा सुनाई है।यह सजा एडीजे-4 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद विवेक भारद्वाज की अदालत ने सुनाई है
दूसरी बार शराब पीकर पकड़े गए मछमारा वार्ड संख्या 32 के दीपक पोद्दार व भेरियाडंगी सिमलबारी निवासी मुन्ना अंसारी को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा हुई है। दीपक पोद्दार को केस नंबर 558/22 और मुन्ना अंसारी को केस नंबर 563/22 में यह सजा सुनाई गई है।केस में विशेष लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने दलील दिया कि उत्पाद अधिनियम 2016, संसोधन 2018 एवं 2022 के तहत दोनो दोषी है
यहां बता दें कि वर्ष 2016 में उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत बिहार में पूर्ण शराब बंदी लागू की गई। इसके पांच सालों बाद उक्त अधिनियम में थोड़ा संसोधन हुआ। इस कानून में वर्ष 2022 में थोड़ा संसोधन हुआ। इसके अंतर्गत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने वाले को सक्षम न्यायालय प्रस्तुत कर तय जुर्माना लगाया जाता है।इसके बाद उसे छोड़ दिये जाने का प्रवधान है। वही दूसरी बार शराब पीकर पकड़े जाने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसी नए संसोधित कानून के तहत दोनो आरोपी दूसरी बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए थे।किशनगंज में भी सम्भवतः पहली बार ऐसी सजा सुनायी गई है।