पटना से बालमुकुन्द यादव की रिपोर्ट
पटना हाइकोर्ट ने पूर्णिया सहित 8 एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित सुनवाई हुई। जिसमें जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल आदि शामिल है। हाईकोर्ट ने इन एयरपोर्ट के विकास एवं निर्माण के संबंध में किये जाने वाले जमीन अधिग्रहण एवं अन्य मुद्दों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य के विकास आयुक्त को निर्देश दिया की वह 3 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर इस मामले में उचित निर्णय लें।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह समेत अन्य द्वारा इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया
कोर्ट ने पूर्णिया के डीएम को कहा कि वह पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर 45 दिनों के अंदर उसका निबटारा कर दें। दिए आलोक के निर्देश में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी सांझा की है।वही कोर्ट ने पटना एयरपोर्ट मामले में निर्देशक को कहा कि अगली सुनवाई में वह कोर्ट में उपस्थित इस मामले में की जाने वाली पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंवहीं कोर्ट ने दो दिनों के भीतर गया एयरपोर्ट के लिये किये जाने वाले जमीन अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुकदमों का चार्ट देने को कहा है. जबकि, पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भूमि की मांग की है लेकिन अभी तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है
बिहार में बिहटा का एयरपोर्ट स्टेशन ,पूर्णिया एयरपोर्ट और सबेया एयरपोर्ट सिर्फ सेना के इस्तेमाल के लिए हैं. भागलपुर एयरपोर्ट, जोगबनी स्थित फारबिसगंज एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट और रक्सौल एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं. बिहार में सिर्फ दो ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट गया और पटना में हैं जहां से नियमित फ्लाइट चलायी जा रही है.इस मामले पर आगे की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद कीहाईकोर्ट ने पूर्णिया डीएम को एयरपोर्ट जमीन मामले का निष्पादन 45 दिन में करने के दिए आदेश पटना हाइकोर्ट ने पूर्णिया सहित 8 एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित सुनवाई हुई। जिसमें जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल आदि शामिल है। हाईकोर्ट ने इन एयरपोर्ट के विकास एवं निर्माण के संबंध में किये जाने वाले जमीन अधिग्रहण एवं अन्य मुद्दों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य के विकास आयुक्त को निर्देश दिया की वह 3 सप्ताह के अंदर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक कर इस मामले में उचित निर्णय लें
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह समेत अन्य द्वारा इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।कोर्ट ने पूर्णिया के डीएम को कहा कि वह पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर 45 दिनों के अंदर उसका निबटारा कर दें। दिए आलोक के निर्देश में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी भी सांझा की है।वही कोर्ट ने पटना एयरपोर्ट मामले में निर्देशक को कहा कि अगली सुनवाई में वह कोर्ट में उपस्थित इस मामले में की जाने वाली पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं
वहीं कोर्ट ने दो दिनों के भीतर गया एयरपोर्ट के लिये किये जाने वाले जमीन अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुकदमों का चार्ट देने को कहा है. जबकि, पटना एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भूमि की मांग की है लेकिन अभी तक उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है.बिहार में बिहटा का एयरपोर्ट स्टेशन ,पूर्णिया एयरपोर्ट और सबेया एयरपोर्ट सिर्फ सेना के इस्तेमाल के लिए हैं. भागलपुर एयरपोर्ट, जोगबनी स्थित फारबिसगंज एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट और रक्सौल एयरपोर्ट बंद पड़े हुए हैं. बिहार में सिर्फ दो ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट गया और पटना में हैं जहां से नियमित फ्लाइट चलायी जा रही है.इस मामले पर आगे की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद की जायेगी. जायेगी.