जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कर रहा परिवहन विभाग, जल्द करें अप्लाई




पूर्णिया सिटी हलचल न्यूज़ 

 पूर्णियां:बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की योजना है।दिनांक 01 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। जिसके लिए लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।लाभुक की अहर्ताओं में उनका  आवेदन करने की तिथि के वक्त न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, उनके पास चालन अनुज्ञप्ति का होना , उनका सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा  नियोजित नहीं होना, उसी प्रखंड का निवासी होना जिसमे उन्हें योजना का लाभ उठाना हो तथा सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।आवेदकों के लिए आवश्यक कागजातों में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र,मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र,आधार कार्ड और चालन अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है।प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि 01 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक निर्धारित है।जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 27 अगस्त 2024 को प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा ।


दिनांक 29 अगस्त 2024 को उक्त वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन किया जाएगा।  जिला परिवहन कार्यालय में स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को 02 सितम्बर को प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा।जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात 05 सितम्बर को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।तदोपरांत 06 सितम्बर से 10 सितम्बर 2024 तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा।11 सितम्बर से लगातार बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करना होगा ।आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से संबंधित लाभुक के खाते में भुगतान किया जाएगा।उक्त आशय की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी श्री शंकर शरण ओमी द्वारा दी गई है।

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