8 वर्ष बाद कोर्ट के आदेश के बाद मिला दुकानदार को मालिकाना हक

 



डगरूआ/वाजिद आलम

पूर्णिया। 8 साल से दुकानदार द्वारा तालाबंद कर दुकान मालिक को मालिकाना नहीं दिए जाने के कारण कोर्ट ने दुकान का मालिकाना हक दिलाया।जिससे आप पास के लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वर्ष 2015 से व्यवहार न्यायालय बायसी पूर्णिया में मामला चल रहा था जिसपर माननीय मुंसिफ व्यवहार न्यायालय बायसी पूर्णिया द्वारा डिक्री जारी वाद संख्या 03/2019 में पारित आदेश के आलोक में डिक्री धारी मो.


जफर बैठा को डगरुआ थाना अंतर्गत जफर बैठा मार्केट में अवस्थित निर्धारित दुकानदार मो. मनोवर  के दुकान पर मकान मालिक के हित में दखल कब्जा को व्यवहार न्यायालय बायसी के नाजिर विक्रम नारायण एवं अधीनस्थ संदीप कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ नियमानुसार माइकिंग एवं ढोल बजवा कर एक घन्टे का मोहलत देने के उपरांत कब्जा दिलाया गया। इस कार्रवाई से प्रखंड में चर्चा का विषय बना रहा वहीं लोगों बताया पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। जो लंबे समय से केस चलने के बाद किसी दुकानदार का कब्जा हटाया गया। मकान मालिक को सोपा गया।

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