रेल चक्का जाम के आरोप में बनमनखी विधायक हुए रिहा, न सबूत मिला न गवाह

पूर्णिया/डिम्पल सिंह

बनमनखी:-रेल चक्का जाम करने के आरोप में बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि को बड़ी राहत मिला है.मामले में जानकारी साझा करते हुए कृषि उद्योग विकास समिति के सभापति श्री ऋषि ने बताया कि भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोको आंदोलन का निर्णय लिया गया था. ₹जिसके तहत मेरे द्वारा बनमनखी में भी स्थानीय सैकड़ों समर्थकों के साथ बनमनखी जंक्शन पर सांकेतिक रूप से रेल का चक्का जाम किया था.जिसके तहत रेल आईपीएफ द्वारा मामला दर्ज किया गया था. मामले में उन्हें रेल अधिनियम की धारा 174 के तहत रेल कोर्ट खगरिया में सुनवाई के बाद मुझे बड़ी कर दिया


गया.विधायक श्री ऋषि ने बताया क सांकेतिक हड़ताल के दौरान मेरे विरुद्ध आरोप लगया ज्ञात की बिना किसी अधिकार पत्र के रेल गाड़ी संख्या 52537 के आगे खड़े होकर मेरे द्वारा नारेबाजी करते हुए रेल यातायात बाधित किया था.जिसके तहत मेरे विरुद्ध वाद संख्या 18/ 2014 दर्ज किया जिस था.उन्होंने बतस्य की वर्ष 2014 से व्यवहार न्यायालय खगड़िया में मामला चल रहा था जिसके तहत आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खगड़िया द्वारा तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर मूझे रिहा कर दिया है

रिहा होने के बाद विधायक श्री ऋषि ने कहा की मुझे न्यायालय पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है.उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम में भाग लेना पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है जिसके तहत मैंने सांकेतिक हड़ताल कानून की मर्यादा में रहकर किया था.विधायक श्री ऋषि के तरफ से मुकदमा का बहस सिविल कोर्ट खगरिया के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार,राकेश कुमार एवं अनुमंडल व्यवहार विद्यालय बनमनखी के अधिवक्ता अमितेश कुमार सिंह मौजूद रहे,।

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