जिस ब्यपारी के पास पैन कार्ड नहीं होगा उसका 5% टीडीएस कटेगा


पूर्णियां से बालमुकुन्द यादव की रिपोर्ट

पूर्णिया : शहर के आईएमए हाॅल में सोमवार को आयकार विभाग द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार मेंमुख्य रुप से टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत रुप से चर्चा की गई। सेमिनारमें आयकर अधिकारी सुबोध कुमार राय, आयकर निरीक्षक राजकिशोर साह, कार्यालयअधीक्षक नंदन प्रसाद, एमटीएस रवि रंजन, संतोष कुमार, जिला पंचायती राज के डीएफएम दीपककुमार सहित दर्जनों पंचायती राज कर्मी मौजूद थे


श्री राय ने सेमिनार को संबोधितकरते हुए बताया कि टीडीएस नहीं भरने वालों को विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया था,जिसका जबाव अभी तक किसी ने नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जानकारी के अभाव में उक्त नोटिस का जबाव नहीं मिल पाया था। जिसके कारण आज के सेमिनार में टीडीएस संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं उपस्थित लोगों ने बारी-बारीग से कई सवाल जबाव भी किए। इस दौरान उन्होंने फाईनांस एक्ट-2021 में जोड़े गए 194फसेक्शन की जानकारी को बहुत ही जरुरी बताया


 इसमें 50 लाख रुपये से उपर के पेमेंटपर व्यापारी को 0.1 प्रतिशत टीडीएस काटना जरुरी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया की जिस व्यापार के पास पैन कार्ड नहीं होगा उसके पेमेंट से 5 प्रतिशत टीडीएस के रुप में काटना आवश्यक है।

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