किशनगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट
किशनगंज : जिलाधिकारी, डॉ आदित्य प्रकाश ने गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देश के आलोक में दिनांक 07 अगस्त से 25 अगस्त 2021 के लिए किशनगंज जिले में निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किया गया है।दुकान एवं प्रतिष्ठान: सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान समान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या 7:00 बजे तक खुले रहेंगे ।दुकान एवं प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा । दुकान/ प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी ।दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंस 2 गज की दूरी का अनुपालन करना होगा ,इसके लिए सफेद वृत्त भी चिन्हित करेंगे ।दुकानों प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। सभी दुकानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी ।इन शर्तों का अनुपालन नहीं वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर अनुमंडल दंडाधिकारी दुकान प्रतिष्ठानों को अस्थाई तौर पर बंद कर कार्रवाई करेंगे
शिक्षण संस्थान* : सभी प्रकार की कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान विद्यालय नौवीं से 12वीं कक्षा तक के लिए छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । सभी विद्यार्थी 1 दिन के अंतराल पर विद्यालय आएंगे। पहली से आठवीं कक्षा तक की विद्यालय दिनांक 16 अगस्त 2021 से 50% उपस्थिति के साथ एक दिन के अंतराल पर विद्यालय आएंगे। विद्यालय में सफाई व्यवस्था प्रधानाध्यापक के द्वारा कराई जाएगी।ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जाय। विद्यालय में सफाई व्यवस्था प्रधानाध्यापक के द्वारा कराई जाएगी।ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था को जारी रखा जाएगा ।सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान की 50% उपस्थिति के साथ खोल सकेंगे ।कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय , अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय छात्रावास और कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा। दसवीं कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे । प्रत्येक छात्र 1 दिन बीच कर ही कोचिंग संस्थान आएंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता की 100% की उपयोगी की अनुमति दी गई है ,किंतु खड़े होकर या बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति कदापि नहीं होगी।सिनेमा हॉल दशकों की कुल क्षमता की 50% के उपयोग के साथ संध्या 7:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर संध्या 7:00 बजे तक खोले जा सकेंगे ।सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी
कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी ।सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से अनुपालन जिला प्रशासन के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।सभी सरकारी कार्यालय एवम गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खोले जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका लेने वाले आगंतुकों प्रवेश की अनुमति होगी ।सभी कार्यालय प्रधान उक्त संबंध में आदेश निर्गत कर कार्यालय के बाहर सूचना पट्ट पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ।क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे ।स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे, किंतु सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए ही मान्य होगा।रेस्टोरेंट्स खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति दी गई है ।होम डिलीवरी सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक मांन्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी को को कोविड टीका ले लिया है विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ में आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देना होगा। अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन 6:00 से 12:00 बजे मध्यान तक खोले जा सकेंगे ।संबंधित प्रतिष्ठान कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सरकार के मानक एसओपी का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे। जिले में संध्या 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां में वाहन एवं स्वास्थ्य के लिए निजी वाहन कार्यों से संबंधित सरकारी कार्यालयों के सरकारी वाहन का संचालन होगा ।सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे ।सभी प्रकार के राजनीतिक, मनोरंजन ,खेलकूद ,शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे
रात्रि कर्फ्यू को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका अनुपालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायगी ।
सभी अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सरकारी एवं निजी दवा दुकानें ,चश्मा की दुकानें, मेडिकल नर्सिंग होम ,एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे ।जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,अपर अनुमंडल दंडाधिकारी,थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष को कोविड-19 से संबधित दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।उक्त जानकारी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।