पूर्णियाँ/सिटीहलचल न्यूज़
शुक्रवार को पूर्णिया परिसदन में बाल श्रम उन्मूलन मुक्ति एवं पुनर्वास विषय पर बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु, की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि बाल श्रम कानूनी अपराध है। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो होगा कानूनी कार्रवाई
बैठक में बताया गया कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।सभी निबंधित श्रमिकों को न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता के पश्चात निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रतिवर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25000 रुपया, 70 से 79 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 15000, तथा 60 से 69% अंक प्राप्त करने पर 10000 का लाभ दिया जाता है
बच्चें को विद्यालय ले जाने की जरूरत है, 6 से 14 साल के बच्चे को बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है, 14 से 18 साल के बच्चें को कठोर नियोजन में नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, धाबा दल गठित कर बाल श्रम करते बच्चे को भी विमुक्त किया जाएगा । जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है ।