जिसके नाम से जमाबन्दी होगी वहीं जमीन बेचेगा
पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़
माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में नए नियम के अनुसार विक्रेता एवं दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि एवं संपत्ति का निबंधन किया जायेगा। जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता ,अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त के आलोक में पूर्व से सृजित जमाबन्दी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाकर निष्पादन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताह में कम से कम तीन दिन हल्का मुख्यालय में प्रचार-प्रसार कर शिविर का आयोजन सुनिश्चित करें। उंन्होने शिविर के आयोजन हेतु सभी अंचल अधिकारी अपने स्तर से एक माह का हल्कावार रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया।
शिविर का आयोजन हल्का अंतर्गत पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन इत्यादि चिन्हित स्थलों पर किया जायेगा। निर्देश में बताया गया है कि फरिकानों को स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन दाखिल-खारिज किया जायेगा। ऐसे आपसी बँटवारानामा के आधार पर प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन को फिफो के प्रावधान से अलग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जायेगा। शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छुटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।